भारत के प्रेस महापंजीयक

भारत के प्रेस महापंजीयक

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भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई, पूर्ववर्ती आरएनआई) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जो प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित किया गया है। पीआरजीआई का प्राथमिक कार्य पीआरपी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार देश में नियतकालिक पत्रिकाओं (प्रिंट) के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक प्रतिष्ठान के रूप में, पीआरजीआई भारत में प्रकाशित नियतकालिक पत्रिकाओं (प्रिंट) के विवरण के साथ रिकॉर्ड का एक रजिस्टर रखता है; उपलब्धता और शीर्षक सत्यापन दिशानिर्देशों के आधार पर नियतकालिक पत्रिकाओं को शीर्षक आवंटित करता है; उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है; इन नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है; देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के मामलों की स्थिति के विवरण के साथ 'प्रेस इन इंडिया' रिपोर्ट निकालता है। पीआरजीआई प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों या विशिष्ट शिकायतों और अपीलों के आधार पर पंजीकृत नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रसार सत्यापन का कार्य भी करता है, तथा पीआरजीआई के साथ पंजीकृत नियतकालिक पत्रिकाओं के लिए अखबारी कागज के आयात हेतु स्व-घोषणा प्रमाण-पत्रों को अधिप्रमाणित करता है।